बिना अनुमति अब शहर में पोस्टर-बैनर लगाने वालो की अब शामत ….. 12 दुकानदारों को नोटिस

जगदलपुर । शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए नगर निगम अब सख्त एक्शन मोड में है। बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स पर अब सीधे कार्रवाई होगी। 12 दुकानदारों को नोटिस जारी कर निगम ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वाले अनधिकृत बैनर-पोस्टरों पर अब लगाम कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए फ्लैक्स, पोस्टर और बैनरों को लेकर अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। निगम के आदेश पर फिलहाल 12 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम के राजस्व विभाग के सभापति संग्राम सिंह राणा ने बताया कि जिन लोगों ने सरकारी या निजी संपत्ति पर बिना पूर्व अनुमति के पोस्टर या पंफलेट चिपकाए हैं वे सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के दायरे में आते हैं। इन सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर परिषद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। नियम के मुताबिक, किसी भी प्रकार के विज्ञापन, फ्लैक्स या बैनर लगाने के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी या संपत्ति मालिक से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है। ऐसा न करने वालों को जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज की जाएगी। शहर को अनधिकृत प्रचार सामग्री से मुक्त रखने के लिए विशेष निगरानी टीम भी बनाई जा रही है।

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