जगदलपुर । जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत छोटे-छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की बैंक प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी (बैंक प्रवर्तित योजना) संचालित किया जा रहा है। उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला सहकारी विकास समिति कलेक्टोरेट परिसर सयुंक्त जिला कार्यालय भवन जगदलपुर में 31 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन दिवस पर सम्पर्क कर जमा कर सकते हैं। अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनांतर्गत पात्रता के तहत आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ पटवारी द्वारा सत्यापित आय प्रमाण पत्र और तहसीलदार या सरपंच द्वारा सत्यापित जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। अंत्योदय स्वरोजगार एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिले में विभिन्न व्यवसायों जैसे कपड़ा दुकान, किराना दुकान, बर्तन दुकान, होटल व्यवसाय, गैरेज, मुर्गी पालन, चिकन सेंटर, फँसी स्टोर स्टेशनरी, सेलून, ब्यूटी पार्लर इलेक्ट्रानिक्स सामग्री रिपेयरिंग, बेकरी व्यवसाय आदि के लिए बैंकों सहयोग से सहायता प्रदान किया जाता है। बैंकों को इन योजनाओं के तहत स्वीकृत ऋण के विरूद्ध प्रत्येक हितग्राही के लिए 10 हजार रुपए तक अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है ।
अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनांतर्गत 31 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित
